नई दिल्ली (23 अक्टूबर 2025) – अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यह सुविधा Bank Nominee Rules के तहत लागू की जा रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान को अधिक दक्ष और पारदर्शी बनाना है।
ग्राहक 1 नवंबर से अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से जुड़े प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इस अधिनियम को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था और इसमें कुल 19 संशोधन किए गए हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और अन्य शामिल हैं।
नई सुविधा से दावों का निपटान होगा सरल और पारदर्शी
संशोधन के अनुसार ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत निर्दिष्ट करना भी संभव होगा। इससे कुल राशि सभी नामांकितों में स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से वितरित होगी।
ग्राहक अपनी पसंद अनुसार नामांकन का चयन कर सकते है
सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और लॉकर के नामांकन के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि इन प्रावधानों से न केवल ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 और इसके प्रावधान
बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 2025 के तहत एक से अधिक नामांकन करने, रद्द करने या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया सभी बैंकों में लागू होगी। केंद्र सरकार ने पहले 1 अगस्त 2025 से कुछ प्रावधान लागू किए थे। अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करना और निवेशक सुरक्षा को बढ़ाना है।
नामांकन नियमों में बदलाव से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी
नए संशोधनों से ग्राहक अपने जमाकर्ता खातों, सुरक्षित वस्तुओं और लॉकर के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। यह कदम बैंकिंग प्रणाली में उत्तराधिकार स्पष्टता लाने और दावों के त्वरित निपटान में सहायक होगा।








