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दिल्ली-NCR GRAP-1 लागू: प्रदूषण पर सख्ती, बिना PUC के वाहन चलाने पर ₹10,000 का चालान

On: October 21, 2026
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दिल्ली-NCR GRAP-1 लागू, प्रदूषण पर सख्ती
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नई दिल्ली/21 अक्टूबर 2026। दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज कर दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया। इसके तहत सड़कों से धूल कम करने, निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बढ़ाने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी तेज करने जैसे कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली के कुछ इलाकों और एनसीआर के निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंचने की खबर है। हालांकि, GRAP लागू करने का आधार दिल्ली का औसत AQI और उसके आगे की स्थिति का पूर्वानुमान होता है। 21 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 244 दर्ज किए जाने के बाद पहला चरण लागू किया गया।

इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। वाहन चालकों के लिए भी जरूरी है कि वे अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC/PUCC की वैधता जांच लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक सूची के अनुसार, बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

दिल्ली-NCR GRAP-1: पहले चरण में क्या-क्या होंगे उपाय?

GRAP-1 का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता और अधिक खराब होने से रोकना है। इसके अंतर्गत प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए जाते हैं।

  • सड़कों की सफाई: धूल कम करने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और पानी के छिड़काव में तेजी लाई जाएगी।
  • निर्माण स्थलों पर निगरानी: निर्माण एवं विध्वंस से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन कराना होगा।
  • खुले में कचरा जलाने पर रोक: कचरे और पत्तियों को खुले में जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
  • वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज की जाएगी।
  • कचरे का उचित निस्तारण: नगर निकायों को ठोस कचरे और निर्माण-विध्वंस के मलबे का समय पर उठान सुनिश्चित करना होगा।

इन उपायों का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण रखना है, ताकि हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में जाने से रोकी जा सके।

बिना PUC के वाहन चलाया तो ₹10,000 का चालान

दिल्ली में वाहन चालकों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक दंड सूची में बिना PUC प्रमाणपत्र वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना दर्ज है। इसलिए वाहन मालिकों को प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण करा लेना चाहिए।

सिर्फ प्रमाणपत्र बनवाना ही पर्याप्त नहीं है। वाहन की नियमित सर्विसिंग और प्रदूषण उत्सर्जन के मानकों का पालन करना भी जरूरी है। प्रदूषण जांच में वाहन निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसकी तकनीकी जांच कराकर जरूरी सुधार कराएं।

ध्यान दें: ₹10,000 का जुर्माना बिना वैध PUC के वाहन चलाने से संबंधित है। इसे GRAP-1 के हर उल्लंघन पर लगने वाला एक समान जुर्माना न समझें।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या बताया?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 21 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कई एजेंसियों के समन्वय से अभियान चलाने और शहर में धूल तथा यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया।

प्रस्तुत जानकारी में पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव, निर्माण-विध्वंस संबंधी प्रतिबंधों और सड़क सुधार के कदमों का भी उल्लेख है। हालांकि, इन सभी उपायों को GRAP-1 के अनिवार्य प्रावधान के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

CAQM की संशोधित GRAP व्यवस्था में पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे उपाय दूसरे चरण से जुड़े हैं। यदि दिल्ली सरकार ने इन्हें अलग प्रशासनिक आदेश के तहत लागू करने की घोषणा की है, तो उनकी प्रभावी तारीख और दायरे की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से की जानी चाहिए।

AQI बढ़ने की वजह क्या है?

दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण बढ़ने की आशंका हर साल गहरा जाती है। मौसम में बदलाव, हवा की गति में कमी, वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियां मिलकर स्थिति को प्रभावित करती हैं।

जब हवा की गति धीमी होती है, तो प्रदूषक कणों का फैलाव सीमित हो सकता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्रदूषण का असर अधिक महसूस होता है। आसपास के क्षेत्रों से आने वाला धुआं और धूल भी दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।

21 अक्टूबर को उपलब्ध रिपोर्टों में पंजाबी बाग, पूसा और ग्रेटर नोएडा के कुछ निगरानी केंद्रों पर AQI 300 से अधिक दर्ज होने का उल्लेख किया गया। अलग-अलग निगरानी केंद्रों के आंकड़े और पूरे शहर का औसत AQI एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रदूषण की स्थिति समझने के लिए स्थानीय स्टेशन के साथ दिल्ली के औसत AQI पर भी नजर रखना जरूरी है।

प्रदूषण के बीच लोग कैसे रखें अपना ध्यान?

खराब हवा के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

  • प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर बाहर लंबे समय तक व्यायाम करने से बचें।
  • बाहर निकलते समय जरूरत के अनुसार अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें।
  • आंखों में जलन, खांसी या सांस लेने में परेशानी बढ़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।
  • घर और आसपास कचरा या पत्तियां न जलाएं।
  • वाहन का अनावश्यक इस्तेमाल कम करें और नियमित सर्विसिंग कराएं।

दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू होना प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर शुरुआती चेतावनी है। आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता किस दिशा में जाती है, इसके आधार पर प्रशासन आगे के कदम तय करेगा। फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, दोनों जरूरी हैं।

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